UP RTE Admission 2026 : निजी स्कूलों में बच्चों का फ्री एडमिशन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(RTE) के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए दूसरे चरण के आवेदन 21 फरवरी से शुरू होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन 7 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे और 9 मार्च को ई-लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। पहले चरण में आवेदन कर चुके छात्रों के लिए भी लॉटरी प्रक्रिया के जरिए स्कूल तय किए जा रहे हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष दूसरे चरण की प्रक्रिया में छात्रों का चयन किया जाएगा।
दूसरे और तीसरे चरण का कार्यक्रम
| चरण | आवेदन की तारीख | लॉटरी की तारीख |
|---|---|---|
| दूसरा चरण | 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 | 9 मार्च 2026 |
| तीसरा चरण | 12 मार्च से 25 मार्च 2026 | 29 मार्च 2026 |
किन छात्रों को मिलेगा निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई करने का अवसर दिया जाता है RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक फ्री शिक्षा दी जाती है। योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते में कॉपी, किताब और ड्रेस के लिए पांच हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। हालांकि पात्रता रखने वाले अभिभावक ही अपने बच्चों का एडमिशन इस प्रक्रिया के अंतर्गत करा सकते हैं।
एडमिशन के लिए आयु सीमा का नियम
एडमिशन के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष, एलकेजी के लिए 4 से 5 वर्ष, यूकेजी के लिए 5 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष आयु तय की गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।
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UP RTE आवेदन का प्रोसेस
उत्तर प्रदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने बच्चों का फ्री एडमिशन किसी भी निधि विद्यालय में करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं-
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे
- निर्धारित तारीख के भीतर फॉर्म भरना अनिवार्य है
- आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी सही भरनी होगी
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा
- लॉटरी परिणाम के आधार पर स्कूल आवंटन किया जाएगा
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार कर लें
- आय सर्टिफिकेट
- निवास सर्टिफिकेट
- जाति सर्टिफिकेट(यदि लागू हो)
- दिव्यांग सर्टिफिकेट(यदि लागू हो)
- जन्म सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
स्कूल आवंटन की प्रक्रिया
स्कूलों का आवंटन ई-लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। निर्धारित तारीख पर लॉटरी जारी होगी और चयनित छात्रों की सूची संबंधित स्कूलों को भेजी जाएगी। इसके बाद स्कूल स्तर पर एडमिशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पूरी प्रक्रिया तय शेड्यूल के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फ्री एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए शेड्यूल के अनुसार ही पूरी की जाएगी इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट अधिकारी वेबसाइट पर ही अपडेट किए जाएंगे।
